New Income Tax Rules April 2026: आज यानी 1 अप्रैल 2026 से देश में इनकम टैक्स से जुड़े कई नए नियम लागू हो गए हैं. जिनका असर सीधे आम लोगों पर पड़ने वाला हैं. केंद्र सरकार ने बजट 2026 के जरिए टैक्स सिस्टम में कई अहम बदलाव किए हैं.
जिनका उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना है. हालांकि इनमें कुछ ऐसे भी बदलाव किए गए है, जिससे लोगों का खर्च भी बढ़ सकता है. आइए जानते हैं, इनके विषय में विस्तार से….
डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर बढ़ा टैक्स बोझ
शेयर बाजार में फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में इजाफा किया है. अब फ्यूचर सौदों पर STT 0.02 से बढ़कर 0.05 प्रतिशत हो गया है.
जबकि ऑप्शन ट्रेड पर यह 0.1 से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है. इस बदलाव के बाद डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग करना पहले की तुलना में महंगा पड़ सकता है.
नया आयकर कानून लागू, लेकिन स्लैब वही
आज से देश में नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो गया है. जिससे 1961 से चल रहा पुराना कानून अब समाप्त हो गया. हालांकि टैक्सपेयर्स के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
टैक्स स्लैब पहले की तरह ही लागू रहेंगे. बदलावों के तहत कानूनी भाषा को आसान करने और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल करने का प्रयास किया गया है. जिससे लोगों के लिए टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया समझना और आसान हो सके.
ITR भरने की डेडलाइन में मिली राहत
अब करदाताओं को टैक्स भरने के लिए ज्यादा समय मिलने वाला है. जिन लोगों का ऑडिट नहीं होता, उनके लिए ITR-3 और ITR-4 जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जो पहले 31 जुलाई थी. हालांकि ITR-1 और ITR-2 के लिए डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 31 जुलाई ही रहेगी.
TCS दरों में बदलाव
सरकार की ओर से टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की दरों में कुछ अहम बदलाव किए हैं. जिनका असर सीधे लेन-देन पर पड़ने वाला है. अब शराब की बिक्री पर TCS 1 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी कर दिया गया है.
साथ ही स्क्रैप पर भी यह दर 1 से बढ़कर 2 प्रतिशत कर दी गई है. इसके अलावा कोयला और आयरन ओर जैसे खनिजों की बिक्री पर भी अब 2 प्रतिशत TCS देना होगा. जिससे इन सेक्टर्स में लागत बढ़ने की उम्मीद की जा रही है.
विदेश खर्च पर TCS में मिली राहत
विदेश जाने वाले लोगों के लिए सरकार ने राहत का इंतजाम किया हैं. LRS के तहत अब विदेश यात्रा पैकेज पर एक समान 2 फीसदी TCS लगेगा. चाहे रकम कितनी भी हो, जबकि पहले यह 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की अलग-अलग दरों में लागू होता था.
इसके अलावा पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश भेजी जाने वाली रकम पर भी TCS घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है. पहले यह दर 5 प्रतिशत थी. यानी इस मामले में सरकार ने लोगों को राहत दी हैं.
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