MRP से 400 रुपए महंगी बेची Bra, कोर्ट पहुंच गई महिला, जज बोले- मर्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन…

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दिल्ली की एक महिला को ब्रा की कीमत पर दुकानदार से बहस करना भारी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी. महिला ने जब बिल और प्रोडक्ट पर लिखी कीमत में 400 रुपए का फर्क देखा तो मामला कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंचा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिल को अहम माना और स्टोर को महिला को पैसे लौटाने के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया.

घर पहुंचकर जब महिला ने अपना बिल देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ. जिस ब्रा पर 1,495 की MRP लिखी थी, उसके लिए दुकान ने 1,895 वसूल लिए थे. 400 ज्यादा लेने की शिकायत लेकर महिला कोर्ट पहुंची और वहां उसके पास मौजूद बिल और प्राइस टैग ही सबसे बड़ा सबूत बन गए.

महिला ने 3 मार्च 2024 को दिल्ली के लाजपत नगर स्थित एक लिंगरी स्टोर से दो ब्रा खरीदी थीं. इनमें से एक ब्रा पर MRP 1,495 रुपए लिखी थी, लेकिन बिल में इसी ब्रा की कीमत 1,895 रुपए दर्ज थी. यानी उससे 400 रुपए ज्यादा लिए गए. महिला ने कुल 3,395 रुपए का पेमेंट GPay से किया था.

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स्टोर ने महिला के दावे पर उठाए सवाल

मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो स्टोर ने महिला के कस्टमर होने पर ही सवाल खड़े कर दिए. स्टोर ने कहा कि बिल पर कस्टमर का नाम ILMA लिखा है, जबकि महिला ने अपना नाम कुछ और बताया था. स्टोर ने ये भी कहा कि खरीदारी के तुरंत बाद महिला ने उनसे संपर्क नहीं किया और करीब 5 महीने बाद कानूनी नोटिस भेजा.

GPay और प्राइस टैग ने खोला राज

महिला ने अपनी बात सही साबित करने के लिए GPay पेमेंट का रिकॉर्ड और ब्रा का प्राइस टैग पेश किया. कोर्ट ने देखा कि GPay से किया गया 3,395 रुपए का पेमेंट वही था, जो बिल में दर्ज था. इसके अलावा प्रोडक्ट के प्राइस टैग और बिल पर दी गई जानकारी भी आपस में मिल रही थी.

कोर्ट की अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और सदस्य किरण कौशल ने महिला के हक में फैसला दिया. आदेश में कहा गया, मर्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं. कोर्ट ने माना कि स्टोर ने MRP से 400 रुपए ज्यादा लिया.

महिला को मिलेंगे 20 हजार रुपए

कोर्ट ने स्टोर को 400 रुपए वापस करने को कह दिया. इस रकम पर 3 मार्च 2024 से 8% साल का ब्याज भी देना होगा. अगर तीन महीने में पेमेंट नहीं किया गया तो ब्याज ज्यादा होकर 10% साल का हो जाएगा. इसके अलावा महिला को परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 20,000 रुपए भी देने का आदेश दिया गया.

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