- मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेड सेक्टर के व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदन करें।
CM Youth Self-Employment Scheme 2026: समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 शुरू की है. इस योजना के तहत 30 हजार युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वह खुद का बिजनेस शुरू कर सकें.
क्या है यह योजना?
यह योजना उद्योग और वाणिज्य विभाग लागू कर रहा है. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई ब्याज नहीं देना होगा. यह योजना जनवरी 2026 में शुरू हुई है और अब 3 मार्च 2029 तक लागू रहेगी. सरकार का लक्ष्य यह है कि आने वाले सालों में 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें.
कितनी मिलेगी मदद?
बता दें कि इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख तक का लोन दिया जाता है. साथ ही इस पर पूरा ब्याज सरकार के सब्सिडी के रूप में दिया जाता है. इसका साफ मतलब यह है कि लाभार्थी को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा. लोन पर बीमा कवर और बैंक गारंटी भी मिलती है.
जानिए कौन ले सकता है फायदा?
- जरूरी बात राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी.
- आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए.
- आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए.
- बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.
- व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों अप्लाई कर सकते हैं.
किन कामों के लिए लोन मिलेगा?
यह जानना जरूरी है कि लोन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड सेक्टर के बिजनेस के लिए दिया जाता है. यानी आप दुकान, स्टार्टअप, सर्विस बिजनेस या फिर छोटा उद्योग शुरू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
कितना मिलेगा लोन अमाउंट?
8वीं से 12वीं पास- ₹3.5 लाख – ₹7.5 लाख
ग्रेजुएट/डिप्लोमा- ₹5 लाख – ₹10 लाख
कैसे करें अप्लाई?
- इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको Rajasthan SSO Portal पर लॉगिन करना होगा.
- उसके बाद योजना का ऑप्शन चुनें, फिर फॉर्म भरें.
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और लास्ट में सबमिट कर दें.
यह है जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.