- ITAT ने महिला को राहत दी, पूरी टैक्स एडिशन हटाई।
मुंबई की रहने वाली एक महिला को आयकर विभाग की जांच के बाद राहत मिली. आयकर विभाग ने महिला के घर और दोनों बैंक लोकर की तलाशी के दौरान मिले सोना-चांदी के कुछ समान को अघोषित आय माना. इसके चलते महिला पर 11.23 लाख की टैक्स एडिशन की गई. हालांकि मुंबई की ITAT ने इस पूरी राशि की टैक्स एडिशन को हटाने का फैसला सुनाया.
क्या है पूरा मामला?
मामला नवीं मुंबई की रहने वाली स्मिता केलकर सें जुड़ा है. जांच के दौरान उनके घर से 392.71 ग्राम सोने की ज्वेलरी, 22 ग्राम सोना, हीरे जुड़ी ज्वेलरी और करीब 800 ग्राम चांदी मिली. दूसरी तरफ बैंक से 35 ग्राम सोने कि ज्वेलरी, 166 ग्राम शुद्ध सोना और करीब 10.4 किलोग्राम चांदी से बनी वस्तु जब्त की गयी. इन सब की कीमत 29.49 लाख रुपये थी.
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शादी के दौरान मिला था जेवर
महिला ने बताया की यह पूरी संपत्ति एक साथ नहीं खरीदी गयी थी. दरअसल, उनकी शादी साल 1983 में हुई थी और शादी के दौरान ही उन्हें यह सब जेवर मिले थे. उनका कहना है कि इतने पुराने समय से जुड़ी आय के रूप में घोषित करना सही नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां से मिली विरासत में शामिल सोना भी उनके कुल जेवर का हिस्सा है.
आयकर ने सिर्फ कुछ जेवर को स्वीकार किया, लेकिन 258 ग्राम शुद्ध सोना करीब 8.10 लाख की कीमत और चांदी की करीब 3.12 लाख की संपत्ति को अस्पष्ट मानते हुए टैक्स में उसे जोड़ दिया. इस तरह केवल 11.23 लाख की रकम को महिला की आय में शामिल किया गया .
ITAT ने क्या सुनाया फैसला?
मामला ITAT तक पहुंच गया. पूरी जांच-पड़ताल के बाद यह सामने आया की जरूरी नहीं है कि यह सभी संपत्ति अवैध हो, हो सकता है कि उन्होंने वह सब जेवर काफी समय से जमा कर रखे हो. ITAT ने यह भी देखा कि महिला के परिवार के पास मौजूद शुद्ध सोने कि मात्रा मामले में स्वीकार किए गए 700 ग्राम के पारिवारिक बैंचमार्क के अंदर थी. इसके आधार पर ट्रिब्यूनल ने 11.23 लाख की पूरी टैक्स एडिशन हटाने का फैसला सुनाया.
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