- आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निर्धारित है.
- कम आय होने पर भी ITR भरना पड़ सकता है.
- 1 लाख बिजली बिल, विदेश दौरा, बैंक जमा पर ITR.
ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख धीरे-धीरे नजदीक आने लगी है.असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिना लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2026 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 3 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स पहले ही अपना ITR भर चुके हैं.बआमतौर पर यह माना जाता है कि ITR भरना तभी जरूरी है जब सालाना आय नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत 4 लाख रुपये या पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी सालाना आय इस बेसिक छूट सीमा से कम है, तब भी पेनल्टी या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आपको ITR भरना पड़ सकता है?
अगर आपकी सालाना कमाई 4 लाख रुपये से कम है, तो आयकर विभाग के नियमों के तहत आपको भले ही टैक्स नहीं देना पड़े, लेकिन सरकार के 6 सख्त नियमों के तहत आपके लिए ITR भरना (Income Tax Return) अनिवार्य हो जाता है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(1) में छह ऐसी खास स्थितियां बताई गई हैं जिनमें ITR भरना जरूरी हो जाता है. आइए इन्हें आसान शब्दों में समझते हैं.
1 लाख से अधिक बिजली बिल
अगर आपने पूरे कारोबारी साल में अपने घर या दुकान के बिजली बिल पर 1 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च किए हैं, तो आपको ITR फाइल करना ही होगा, भले ही आपकी कुल आय शून्य ही क्यों न हो.
चालू खाते में 50 लाख से अधिक डिपॉजिट
अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट (Current Account) है और आपने साल भर में उसमें 50 लाख या उससे अधिक जमा कराए हैं, तो आप भी नियम के दायरे में आएंगे.
2 लाख से अधिक का विदेश दौरा
अगर आपने अपने ऊपर या किसी दूसरे के विदेश दौरे पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च किए हैं, तो आपके लिए भी टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है.
बचत खाते में 1 लाख या उससे अधिक का TDs/TCS
अगर आपके अलग-अलग बैंक अकाउंट्स या एफडी या अन्य किसी निवेश पर साल भर में टोटल 25000 रुपये या उससे अधिक का TDS (सीनियर सिटिजंस के लिए 50000 रुपये) कटा है, तो आपके लिए भी ITR दाखिल करना जरूरी है.
बचत खाते में 50 लाख से अधिक
अगर आपके एक या एक से अधिक बचत खाते में साल भर में कुल 50 लाख या उससे अधिक की राशि जमा की गई है, तो भी आपको ITR भरना होगा.
विदेशी संपत्ति या विदेशी आय
अगर देश के बाहर आपके नाम पर कोई संपत्ति है या विदेश से आपकी किसी तरह की कमाई होती है, तो आप भी बिना देर किए ITR फाइल कर ही लें.
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