FSSAI Advisory: खाने-पीने की चीजों की पैकेजिंग को लेकर फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है. FSSAI ने देशभर के सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग में धातु की पिन, तार या ऐसी किसी भी सामग्री का इस्तेमाल तुरंत बंद किया जाए.
क्यों जारी हुई एडवाइजरी?
FSSAI के मुताबिक उसके संज्ञान में आया है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स डेकोरेटिव केक बनाने और फूड पैकेट, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच और टेकअवे फूड पार्सल को बंद करने के लिए मेटल या स्टेपलर पिन और तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां केक और फूड पैकेज में स्टेपलर पिन धंसी हुई या चिपकी हुई पाई गई. रेगुलेटर का कहना है कि इससे फूड सेफ्टी को गंभीर खतरा पैदा होता है क्योंकि ये पिन गलती से खाने के साथ निगली जा सकती हैं जिससे चोट लगने और सेहत को नुकसान पहुंचने का बड़ा जोखिम है.
किन चीजों पर लागू होगा निर्देश?
एडवाइजरी के मुताबिक यह निर्देश हर तरह के खाद्य पदार्थ और पैकेजिंग पर लागू होगा. इसमें फूड पार्सल, टेकअवे मील, बेकरी प्रोडक्ट, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे और स्नैक पैकेट शामिल हैं यानी अब कोई भी कारोबारी खाने की किसी भी चीज को सील करने, बांधने या पैक करने के लिए मेटल पिन या तार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
FSSAI ने साफ कहा है कि निर्देश का पालन नहीं करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और उसके तहत बने नियमों के मुताबिक उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
उपभोक्ताओं की सुरक्षा है मकसद
FSSAI का कहना है कि यह कदम जनस्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के हित में उठाया गया है. मकसद यह है कि उपभोक्ताओं को पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली धातु की पिन से होने वाली संभावित चोट या स्वास्थ्य जोखिम से बचाया जा सके.
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