RBI ने इस बैंक पर लगाया 6 महीने का प्रतिबंध, पैसे निकालने पर लगा दी लिमिट, क्या इसमें है आपका खाता

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RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अपने ग्राहकों के हितैों का अच्छी तरह से ख्याल रखता है. इतना ही नहीं बल्कि वो अपने नीचे काम करने वाले निजी और सरकारी बैंकों पर भी कड़ी नजर रखता है. जहां RBI को लगता है कि बैंक कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो सख्ती से कार्रवाई भी करता है. ऐसा ही एक मामले हल ही में सामने आया है जब RBI के द्वारा एक बैंक को छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया.

किस बैंक पर लगा प्रतिबंध?
दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित मोगावीरा को-ऑपरेटिव बैंक को छह महीने के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला किया है. इसकी मुख्य वजह बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति है. आरबीआई के मुताबिक ये पाबंदियां शुक्रवार यानी 12 जून को कारोबार बंद होने के बाद से लागू हो गई हैं और फिलहाल छह महीने तक प्रभावी रहेंगी. जरूरत पड़ने पर इनकी समीक्षा की जाएगी.

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क्या- क्या लगे हैं प्रतिबंध?
बैंक के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि बैंक के ग्राहक अपने खातों से अधिकतम 1 लाख रुपये ही निकाल सकेंगे. इसके अलावा बैंक अब नए लोन नहीं दे सकेगा, पुराने कर्ज का नवीनीकरण नहीं कर सकेगा, कोई नया निवेश नहीं कर पाएगा और न ही नई जमा राशि स्वीकार कर सकेगा. इसके अलावा बैंक किसी तरह का नया कर्ज भी नहीं ले सकेगा. बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को उनके बचत, चालू या अन्य खातों से अधिकतम 1 लाख रुपये तक निकालने की अनुमति दी गई है.

बैंक की लापरवाही
केंद्रीय बैंक RBI ने बताया कि वो लंबे समय से बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ कामकाज सुधारने के लिए बातचीत कर रहा था. लेकिन बैंक की ओर से इसे लेकर लापरवाही जताई गई. बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए. इसी वजह से ये निर्देश जारी करने पड़े. हालांकि, RBI ने साफ किया है कि इन प्रतिबंधों का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द होना नहीं है. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति सुधरने तक निर्धारित शर्तों के साथ सामान्य बैंकिंग सेवाएं जारी रख सकता है. आरबीआई आगे भी बैंक की स्थिति पर नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव या अन्य कदम उठाएगा.

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