क्या क्रेडिट कार्ड से भी भरा जा सकता है इनकम टैक्स? जानिए क्या है पूरा प्रॉसेस?

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Income Tax Bill: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जाती है, टैक्सपेयर्स में हड़बड़ी मच जाती है. अगर टैक्स भरने की समयसीमा नजदीक है और आपके पास पैसों का जुगाड़ नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल की सकते हैं. यह बात बहुत कम लोगों को ही पता है कि नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट कार्ड जैसे ऑप्शंस से भी इनकम टैक्स का पेमेंट किया जा सकता है. 

BankBazaar.com के CEO अधिल शेट्टी ने The Economic Times से बात करते हुए कहा, “इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके टैक्स का पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं है. पेमेंट गेटवे आपको सभी डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देता है, जिनमें UPI, नेट बैंकिंग, और डेबिट और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं.”

क्या है इसके फायदे?

  • अगर टैक्स भरने की डेडलाइन सामने है और पैसे नहीं है, तो यह आपके लिए काम का साबित हो सकता है. 
  • क्रेडिट कार्ड आपको 30-45 दिनों की ब्याज-मुक्त अवधि प्रदान करता है, जिससे आप भुगतान को अगले बिलिंग साइकिल तक पूरा कर सके. हालांकि, ब्याज-मुक्त अवधि का लाभ तभी मिलता है, जब आप ड्यू डेट पर पूरा बिल चुकाते हैं. 
  • HDFC BizBlack जैसे कुछ प्रीमियम या बिजनेस कार्ड टैक्स के भुगतान पर रिवाॅर्ड पॉइंट्स या कैश देते हैं.
  • बड़ा टैक्स अमाउंट भरने पर आपको कार्ड का सालाना खर्च का Milestone Spend पूरा करने में मदद मिलती है, जिससे एनुअल फीस माफ हो सकती है.

जानें इसके नुकसान

  • क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स के भुगतान पर आमतौर पर 0.72-1.25 परसेंट तक प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, जिस पर 18 परसेंट जीएसटी भी लागू होता है. 
  • समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाने पर सालाना 36-42 परसेंट का भारी ब्याज देना पड़ सकता है. 
  • भारी टैक्स पेमेंट से आपका क्रेडिटयूटिलाइजेशन बढ़ सकता है, जिससे क्रेडिट स्कोर में गिरावट आ सकती है. मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 200000 है और आप 150000 रुपये का इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपका CUR 75 परसेंट हो जाता है. CUR 30 परसेंट से ऊपर जाता है, तो क्रेडिट ब्यूरो इसे जोखिम के तौर पर देखता है. उन्हें लगता है कि आप अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. 
  • 1 अप्रैल 2026 से प्रस्तावित नए नियम के तहत, अगर आपका सालाना क्रेडिट कार्ड बिल 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आयकर विभाग इसकी जांच कर सकता है. 

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