- यह नियम 15 अक्टूबर से लागू, त्योहारों पर ग्राहकों को लाभ होगा।
शादी और त्योहार के समय मिठाइयों की दुकान पर भीड़ लग जाती है. ऐसे में जब कोई व्यक्ति मिठाई खरीदने जाता है तो दुकान पर खुली हुई मिठाई में से कोई मिठाई पसंद करके खरीद तो लेता है, लेकिन उस मिठाई की एक्सपायरी डेट के बारे में नहीं जान पाता कि आखिर मिठाई कितनी पुरानी है, इसे कब बनाया गया था और इस मिठाई को कब तक खाना सही रहेगा? इसी समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है.
दरअसल, अगर अब आप उत्तर प्रदेश में खुली मिठाई खरीदते हैं तो अब आपको उस मिठाई की एक्सपायरी डेट के बारे में जानकारी मिल सकेगी. यानी अब कोई ग्राहक मिठाई की एक्सपायरी देखकर अपने पसंद की मिठाई खरीद सकेंगे.
मिठाई को लेकर नया नियम
बता दें कि उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने दुकानों में खुली मिठाइयों को लेकर एक अहम नियम लागू करने का फैसला किया है. नए नियम के तहत अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों की एक्सपायरी डेट से जुड़ी जानकारी लिखी जाएगी. यानी मिठाई कितनी पुरानी है और इसे कितने समय तक खाया जा सकता है, अब इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी होगी.
त्योहारों के दौरान लिया फैसला
अहम बात तो ये है कि अक्टूबर और नवंबर के दौरान दुर्गा पूजा से लेकर दीवाली, छठ तक जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं और इस दौरान बड़ी मात्रा में लोग मिठाई खरीदते हैं. ऐसे में खुली मिठाइयों पर उसकी यूज-बाय या एक्सपायरी डेट लिखी होगी तो ग्राहकों के लिए अच्छा रहेगा.
अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
जानकारी के मुताबिक, खुली मिठाइयों की एक्सपायरी डेट की जानकारी 15 अक्टूबर से लिखनी होगी. पहले खुली मिठाई खरीदने पर ग्राहकों को उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब नए नियमों के बाद मिठाई बनाने वाली यूनिट्स को साफ तौर पर खुली मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखनी होगी, ताकि उसकी जानकारी ग्राहकों को रहे कि जो मिठाई वे खरीद रहे हैं, उसे कितने समय तक खाया जा सकता है.
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