बीमा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया क्लेम? जानिए IRDAI का नया नियम आपको कैसे देगा बड़ी राहत
Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महंगे प्रीमियम के बावजूद आठ फीसदी हेल्थ क्लेम खारिज हुए। IRDAI ने क्लेम खारिज करने पर ठोस कारण बताना अनिवार्य किया। पॉलिसीधारकों को अब अस्वीकृति के सही कारण जानने में मदद मिलेगी। बीमा कंपनियों को कैशलेस अनुरोध एक घंटे में निपटाना होगा। Health Insurance:…