ITR 2026: किस सेक्शन तहत मिलेगी 60000 तक की भारी टैक्स छूट? जानिए कौन कर सकता है क्लेम

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ITR Filing 2026: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. इस बार ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है. ऐसे में जरूरी है कि टैक्सपेयर्स समय रहते अपनी टैक्स की प्लानिंग कर लें और सभी नियमों की जानकारी रखें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

टैक्सपेयर ऐसे कर सकेंगे रिटर्न तैयार

  • इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय साल 2026-27 के ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं.
  • विभाग ने ITR-1 से लेकर ITR-5 तक के फॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं.
  • इसके साथ ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी भी जारी कर दी गई है.
  • इससे आप अपना रिटर्न पहले ऑफलाइन तैयार कर सकते हैं.
  • बाद इसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.

क्या है सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट?

सेक्शन 87A के तहत मिलने वाला फायदा रिबेट होता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनता है और उसकी इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो उन्हें अधिकतम 12,500 रुपये तक का रिबेट मिल सकता है. वहीं, नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में अगर उनकी इनकम 12 लाख रुपये तक है, तो उन्हें 60,000 रुपये तक की टैक्स राहत का फायदा मिल सकता है.

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  • यह सीधे आपके कुल टैक्स में से घटाया जाता है.
  • यह सामान्य छूट या टैक्स डिडक्शन से काफी अलग होता है.
  • इस रिबेट का उद्देश्य कम और मध्यम आय वाले टैक्सपेयर्स को राहत देना है.

कौन ले सकता हैं सेक्शन 87A का क्लेम?

  • सिर्फ इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स ही सेक्शन 87A का फायदा ले सकते हैं.
  • कंपनियां, HUF और NRI इसका फायदा नहीं ले सकते.
  • शेयर नहीं होने वाले LTCG और STCG पर यह रिबेट लागू नहीं होती है.
  • लॉटरी, गेम शो या विशेष टैक्स वाकई आय पर भी सेक्शन 87A की छूट नहीं मिलती है.
  • रिबेट लेने के लिए पहले अपनी कुल आय में से छूट और डिडक्शन घटाकर टैक्सेबल इनकम निकालें.

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