दिल्ली में दो दिन के लिए ड्राई डे लागू करने का ऐलान किया गया है. दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली आबकारी विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को पूरी दिल्ली में सभी शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. आबकारी विभाग के इस फैसले से शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगा है.
दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP, विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के तहत ही आबकारी विभाग ने शराब की सभी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है.
अब कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें?
बता दें कि दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर मगंलवार को भी ड्राई डे रहेगा. इस दिन दशहरा का पर्व है. इसके बाद 8 नवंबर रविवार को दीवाली और 24 नवंबर मगंलवार को गुरु नानक जयंती के मौके पर भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
कौन लेता है शराब की दुकानें बंद करने का फैसला?
दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के तहत दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग ही राज्य में ड्राई डे तय करता है. आबकारी आयुक्त के पास आधिकारिक अधिसूचना जारी कर ड्राई डे घोषित करने का अधिकार होता है.
गौरतलब है कि किसी इमरजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका या बड़े सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के दौरान उपराज्यपाल यानी एलडी या दिल्ली पुलिस और स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के सुझाव पर भी अस्थायी रूप से शराब दुकानें बंद करने का आदेश दिया जा सकता है.
दिल्ली में अलर्ट जारी
CJP और विपक्षी दलों के 10 अक्टूबर प्रदर्शन से पहले दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है. प्रदर्शन और जंतर-मंतर पर जमावड़े को देखते हुए दिल्ली में बीस हजार से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है.
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