उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती से जुड़ा बदलाव हो रहा है. राज्य में अगली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने की तैयारी हो रही है. इसके साथ ही शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा विभाग में इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है. प्रस्ताव के तहत एलटी ग्रेड शिक्षकों की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्धारित मानकों के अनुरूप करने की बात कही है. अभी नियमावली में बीएड की योग्यता का उल्लेख है, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम अंकों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. नए प्रस्ताव में इस कमी को दूर करने के साथ टीईटी को भर्ती की आवश्यक योग्यता बनाने पर जोर दिया गया है.
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आगामी एलटी ग्रेड भर्ती के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से 14 सितंबर 2026 को भेजे गए पत्र में नियमावली पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया गया था. इसके पहले 7 सितंबर को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए गए थे. इसके बाद विभाग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया. इसमें भर्ती के नियमों को स्पष्ट करने और उन्हें एनसीटीई के मानकों के अनुरूप बनाने की बात कही है. हालांकि यह बदलाव फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर है. टीईटी अनिवार्य करने और नई शैक्षणिक योग्यता लागू होने को लेकर अंतिम निर्णय शासन की मंजूरी पर निर्भर करेगा.
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यूजी में 50% या पीजी में 45% अंक जरूरी
नए प्रस्ताव में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के लिए एनसीटीई के 12 नवंबर 2024 को निर्धारित मानकों का पालन करने की बात कही है. इन मांगों के अनुसार कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले शिक्षकों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या पीजी में कम से कम 45 प्रतिशत की शर्त शामिल है. इसके साथ मान्य संस्थान से बीएड की डिग्री भी जरूरी है. वहीं वर्तमान नियमावली में बीएड का उल्लेख तो है, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम अंकों की शर्त स्पष्ट नहीं है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद तेज हुई प्रक्रिया
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शैक्षणिक योग्यता और टीईटी की अनिवार्यता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी. इस मामले में अदालत ने कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नियमों और विज्ञापन को स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे. साथ ही टीईटी को आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल करने के लिए नियमावली में संशोधन की जरूरत पर भी ध्यान दिलाया गया था.
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