हिमाचल के बाद अब इस राज्य में नहीं बिकेगा एनालॉग पनीर, सरकार किया बैन

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अगर आप भी बाजार से पनीर खरीदकर खाते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. हाल के दिनों में सरकार ने पनीर के नाम पर बिकने वाले नकली या नॉन-डेयरी उत्पादों को लेकर एक अहम फैसला लिया है. कर्नाटक सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य में ‘एनालॉग पनीर’ के उत्पादन से लेकर बिक्री तक पर पूरे एक साल के लिए रोक लगा दी है. हालांकि यह फैसला राज्यभर में लागू किया गया है.

क्या होता है एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर?

अधिकारियों के मुताबिक, जब पनीर करने में असली दूध की वसा या दूध के ठोस पदार्थों को पूरी तरह या कुछ हिस्से में वनस्पति तेल, वनस्पति वसा या दूसरी गैर-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे एनालॉग या नॉन-डेयरी पानी कहा जाता है. ऐसे उत्पाद को असली पनीर की तरह ‘पनीर’ के नाम पर बेचने की इजाजत नहीं दी गई है.

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कर्नाटक सरकार ने किन चीजों पर लगाया बैन?

कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के तहत 17 अगस्त 2026 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसके जरिए एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर के कई कामों पर रोक लगा दी गई है. 

  • एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण पर रोक.
  • ऐसे उत्पाद की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग भी बैन रहेगी.
  • इसके स्टोरेज और सप्लाई पर भी रोक लगाई गई है.
  • साथ ही थोक और खुदरा बिक्री भी नहीं की जा सकती है.
  • इसे बिक्री के लिए प्रदर्शित या उपभोक्ताओं को ‘पनीर’ की नाम पर पेश नहीं की जा सकती है.

असली पनीर को लेकर क्या है नियम?

खाद्य सुरक्षा नियमों के मुताबिक, असली पनीर दूध से तैयार होने वाला एक मानकीकृत डेयरी उत्पाद है. इसमें दूध की वसा अहम हिस्सा होती है. यही वजह है कि इसकी जगह वनस्पति तेल या दूसरी गैर-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल करके तैयार किए गए इस उत्पाद को ‘पनीर’ के नाम से बाजार में नहीं बेचा जा सकता है. साथ ही विभाग ने खाद्य कारोबारियों को इन आदेश का पालन करने की सलाह दी है.

कौन से प्रोडक्ट इस बैन से रहेंगे बाहर?

सरकार ने यह साफ किया है कि यह बैन सभी डेयरी या खाद्य उत्पादों पर लागू नहीं होगा. जिन उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अलग से गुणवत्ता मानक तय किए हैं, वे इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे. 

  • फ्रोजन डेजर्ट
  • प्रोसेस्ड चीज
  • मिक्स्ड फैट स्प्रेड
  • अन्य मानकीकृत खाद्य उत्पाद

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