ATM से फटा या गंदा नोट निकला? समझें अपने अधिकार, RBI ने बनाए नियम

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आपने अक्सर यह देखा होगा कि कभी-कभी ATM से रकम निकालने के दौरान कटे-फटे नोट निकल जाते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि ATM से खराब नोट निकलने के बाद अब उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. अगर ATM से पैसे निकालते समय आपके हाथ में भी कटे-फटे नोट या गंदे नोट आ जाएं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियम तय कर रखें. ऐसे नोट मिलने पर आप बैंक से संपर्क करके उन्हें बदलवा सकते हैं. लेकिन इसके लिए सही प्रोसेस जानना बेहद जरूरी है, ताकि बैंक में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

ATM से खराब नोट निकले तो सबसे पहले क्या करें?

RBI के मुताबिक, सबसे पहले उस बैंक की शाखा से जल्द से जल्द संपर्क करें, जिस बैंक के ATM से आपने पैसे निकाले हैं. साथ ही इसके लिए बैंक को एक लिखित आवेदन देकर ATM से कैश निकालने की तारीख, समय,स्थान और निकाली गई रकम की जानकारी दें.

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अगर ATM से मिली ट्रांजैक्शन स्लिप आपके पास है, तो उसकी कॉपी या स्लिप आवेदन के साथ जमा करें. वहीं अगर आपके पास स्लिप मौजूद नहीं है, तो मोबाइल पर आया बैंक का SMS या ट्रांजैक्शन की जानकारी भी प्रमाण के तौर पर दिखाई जा सकती है. 

एक बार में कितने नोट बदलवा सकते हैं?

RBI के नियमों के मुताबिक, सामान्य तौर पर एक बार में आप अधिकतम 20 नोट बदलने के लिए बैंक में दे सकते हैं. लेकिन ध्यान रहें कि इन सभी नोटों की कुल कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा न हो. ऐसे में अगर आपकी नोटों की संख्या या कुल रकम इससे ज्यादा है, तो बैंक के नियमों के मुताबिक अलग प्रोसेस अपनाई जा सकती है. इसलिए बैंक जाने से पहले नोटों की संख्या और उनकी कुल वैल्यू जरूर चेक करें.

नोट बदलने के लिए क्या देना होगा फीस?

फटे या गंदे को बदलने के लिए बैंक की ओर से आपसे अलग से कोई फीस नहीं लिया जाना चाहिए. इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस सेवा के लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, तो इसकी जानकारी को लेकर आप शिकायत की जा सकती है.

बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें?

अगर आपने ATM से खराब नोट निकलने के बाद बैंक में शिकायत की है, लेकिन बैंक आपकी शिकायत पर कारवाई नहीं करता है या नोट बदलने से इनकार करता है, तो आप RBI के शिकायत निवारण सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

किन नोटों को बदलवाना मुश्किल हो सकता है? 

ध्यान रहें कि हर तरह के खराब नोट को सामान्य प्रोसेस के तहत बदलना मुमकिन नहीं है. अगर कोई नोट पूरी तरह टुकड़ों में बंट चुका है, बुरी तरह जल गया है या उसकी हालत इतनी खराब है कि उसे पहचान करना मुश्किल हो, तो बैंक उसे बदलने से इनकार कर सकता है.  

नोट बदलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान 

  • नोट असली होना चाहिए. 
  • नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर के हस्ताक्षर जैसे सुरक्षा चिन्ह साफ दिखाई देने चाहिए.
  • फटे या गंदे नोट को बदलने के लिए बैंक को अलग से कोई फीस न दें. 
  • सबसे जरूरी बात यह है कि खराब नोट मिलने के बाद उसे फेंकने या किसी दूसरे व्यक्ति को देने के बजाय अपने पास संभालकर रखें.

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