अगर कोई भाई अपनी बहन को घर, जमीन या कोई दूसरी संपत्ति गिफ्ट के तौर पर देता है, तो ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या इस पर टैक्स देना पड़ेगा? आमतौर पर लोगों को लगता है कि संपत्ति ट्रांसफर होते ही टैक्स लग जाता है, लेकिन इनकम इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, भाई और बहन के बीच प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर तुरंत टैक्स देनदारी नहीं बनती है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि फ्यूचर में कभी भी इसपर टैक्स नहीं लगेगा.
भाई से मिली प्रॉपर्टी पर कब नहीं लगता टैक्स?
इनकम टैक्स, 1961 की धारा 56(2)(x) के तहत भाई-बहन को एक-दूसरे का रिश्तेदार माना जाता है. ऐसे में अगर भाई अपनी बहन को बिना किसी पैसे के लेन-देन के संपत्ति गिफ्ट में देता है, तो वह टैक्स फ्री के दायरे में आता है. क्योंकि संपत्ति गिफ्ट के तौर पर दी गई है और उसके बदले में कोई भुगतान नहीं लिया गया है.
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प्रॉपर्टी बेचने पर बहन को देना पड़ सकता है टैक्स
अगर बहन आगे चलकर गिफ्ट में मिली हुई उस संपत्ति को बेचती है, तो ऐसे में टैक्स के नियम बदल जाते है. संपत्ति बेचने पर कैपिटल गेन की गणना करते समय बहन के लिए संपत्ति की कीमत वह नहीं मानी जाएगी, बल्कि भाई द्वारा खरीदी गई मूल कीमत को आधार माना जाता है. यानी टैक्स की गणना करते समय भाई का पुराना रिकॉर्ड भी खास होता है.
प्रॉपर्टी गिफ्ट करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- संपत्ति गिफ्ट करते समय रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड जरूर बनवाएं.
- भाई की ओर से मिले संपत्ति खरीदने से जुड़े डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें.
- गिफ्ट और बिक्री से जुड़े सभी रिकॉर्ड को अपने पास महफूज रखें, ताकि भविष्य में टैक्स कैलकुलेशन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो.
- अगर बहन इसके बदले में कोई बड़ी रकम महंगा गिफ्ट देती है, तो यह उपहार की जगह लेन-देन माना जा सकता है और यहां टैक्स के नियम बदल सकते हैं.
कौन-कौन से रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट होता है टैक्स फ्री?
आयकर कानून के तहत कुछ रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स के दायरे से फ्री होते हैं.
- पति या पत्नी
- भाई या बहन
- माता-पिता
- माता-पिता के भाई या बहन
- संतान और उनके जीवनसाथी
- पति या पत्नी के माता-पिता और उनके रिश्तेदार
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