Haryana Chirayu Health Scheme Extension: हरियाणा सरकार ने चिरायु (CHIRAYU) हेल्थ स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए अब 3 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले परिवारों को भी इसके तहत शामिल किया है. चिरायु एक्सटेंशन योजना 1 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी है. इसके तहत पात्र परिवार मामूली सालाना योगदान देकर सरकारी और योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी सत्यापित सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक है. पात्रता की जांच परिवार पहचान पत्र यानी PPP डेटाबेस के आधार पर की जाएगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुमिता मिश्रा ने योजना के विस्तार की जानकारी दी है.
4000 रुपये सालाना में मिलेगा 5 लाख रुपये तक का कवर
चिरायु एक्सटेंशन योजना में अलग-अलग आय वर्ग के लिए सालाना योगदान तय किया गया है. जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 3 लाख रुपये से ज्यादा और 6 लाख रुपये तक है, उन्हें हर साल 4,000 रुपये का योगदान देना होगा. वहीं, जिन परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए 5,000 रुपये सालाना योगदान देना होगा. इसके बदले पात्र परिवार को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक के कैशलेस अस्पताल इलाज की सुविधा मिलेगी.

सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में इलाज
इस योजना के तहत पात्र परिवार सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे. चिरायु योजना का ढांचा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी AB-PMJAY के आधार पर तैयार किया गया है. इसके तहत सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थकेयर से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं. योजना में कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट और अस्पताल में होने वाली प्रक्रियाओं को कवर किया गया है.
2,694 ट्रीटमेंट पैकेज योजना में शामिल
चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत कुल 2,694 ट्रीटमेंट पैकेज शामिल हैं. इनमें सर्जिकल प्रोसीजर, मेडिकल ट्रीटमेंट और डे-केयर प्रोसीजर शामिल हैं. इन निर्धारित पैकेज के तहत दवाओं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का खर्च भी लागू नियमों के अनुसार कवर किया जाएगा. यानी योजना में शामिल पैकेज के हिसाब से पात्र परिवारों को इलाज के दौरान इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.

परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र की बाध्यता नहीं
चिरायु एक्सटेंशन योजना की एक खास बात यह है कि पात्र परिवार में सदस्यों की संख्या या उनकी उम्र को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है. यानी योजना के दायरे में आने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है या उनकी उम्र क्या है, इस आधार पर योजना का लाभ सीमित नहीं होगा. इसके अलावा पहले से मौजूद बीमारियों यानी प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज को भी योजना में कवर किया गया है. इससे योजना के दायरे में आने वाले उन परिवारों को भी लाभ मिल सकेगा जिनके किसी सदस्य को पहले से कोई बीमारी है.
अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च भी शामिल
योजना के तहत इलाज से जुड़े कुछ अतिरिक्त खर्च भी कवर किए गए हैं. इसमें अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले तक की गई जांच शामिल है. वहीं, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक किए गए पात्र मेडिकल खर्च को भी योजना के तहत कवर किया जाएगा. यह सुविधा योजना में लागू नियमों और पात्र मेडिकल खर्च के अनुसार होगी.
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1 नवंबर से लागू हो चुकी है योजना
रिपोर्ट के मुताबिक चिरायु एक्सटेंशन योजना 1 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी है. इसके बाद तय आय वर्ग में आने वाले पात्र परिवार इस विस्तारित योजना का लाभ ले सकते हैं. पात्रता की पुष्टि परिवार पहचान पत्र यानी PPP डेटाबेस में दर्ज और सत्यापित आय के आधार पर की जाएगी. इसलिए योजना का लाभ लेने वाले परिवारों के लिए आय से जुड़ी जानकारी का सत्यापन जरूरी होगा.
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