भारत में 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है. देश भर के व्यापारियों और कारोबारी संगठनों में इसे लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है. आलम यह है कि अब व्यापारियों ने इसके खिलाफ 2 अक्टूबर को ‘No UPI Day’ मनाने का फैसला लिया है. इस दौरान दुकानदार ग्राहकों से UPI के जरिए पेमेंट नहीं लेंगे और दुकानों से UPI बोर्ड या तो हटा देंगे या काले कपड़े से ढ़क देंगे.
देश में यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर यानी 0.4% के चार्ज के विरोध के बीच अब खबर आई है कि भारत के अलावा जिन-जिन देशों में यूपीआई चलता है, वहां भी एमडीआर वाला नियम लागू किया जाएगा. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है. यानी कि भारत में लागू होने वाला यूपीआई एमडीआर का नियम अब ग्लोबल होने जा रहा है.
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बदले हुए MDR स्ट्रक्चर का मकसद UPI इकोसिस्टम के लिए एक ज्यादा टिकाऊ फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, जो अब तक मुख्य रूप से मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए जीरो-MDR व्यवस्था के तहत काम कर रहा था.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी कहा है कि MDR से UPI इकोसिस्टम को बनाए रखने की पूरी लागत कवर नहीं होती है और ये दरें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करके तय की हैं. सरकार की 15 अक्टूबर की समय-सीमा को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.
VIDEO | PTI Exclusive: MDR on UPI payments above Rs 2,000 will not be passed on to customers, says Finance Minister Nirmala Sitharaman.
She says, “This is a complete misconception. Today, the opposition is levelling allegations against the government without fully understanding… pic.twitter.com/tNh5FzWAF0
— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026
किन 11 देशों पर लागू होगा UPI MDR वाला नियम?
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है. जिन देशों में यूपीआई की सर्विस चालू है, वहां भी एमडीआर वाला नियम लागू किया जाएगा. इनमें संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव जैसे देश शामिल हैं.
हालांकि, विदेश यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों, छात्रों और आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई से भुगतान करना पूरी तरह फ्री रहेगा. यह चार्ज केवल इंटरनेशनल लेवल पर भुगतान स्वीकार करने वाले विदेशी मर्चेंट्स और एक्वायरिंग पार्टनर्स के दायरे में आएगा.
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