बैंक मर्ज होने के बाद भी चलेगा पुराना चेक? हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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क्या दो बैंकों का मर्जर होने पर ग्राहकों को मिले चेक वैलिड होते हैं? क्या ये सवाल आपके मन में भी कभी आया है? यदि हां, तो हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसका जवाब दिया है. दरअसल कोर्ट ने हाल ही में ऐसे ही एक मामले में सुनवाई की है और बाताया है कि अगर किसी बैंक का दूसरे बैंक में विलय हो जाता है, तो सिर्फ इस वजह से उस बैंक का पहले से जारी किया गया चेक अमान्य नहीं हो जाता. विलय के बाद पुराने बैंक की संपत्ति, देनदारियां और ग्राहक खाते नई बैंकिंग संस्था के पास चले जाते हैं.

ये मामला विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के मर्जर से जुड़ा हुआ है. जिनका मर्जर साल 2019 में हो गया था. इसके बाद एक महिला ने विजया बैंक के खाते से जारी किया गया चेक बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाया था, लेकिन वो चेक भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया गया.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल एक महिला ने विजया बैंक का जारी किया हुआ चेक एक दूसरी महिला को दिया था, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने मान्य ना करते हुए अस्वीकृत कर दिया था. जिसके बाद महिला ने इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने रखा. मामले की सुनवाई करते जस्टिस गोविंदराज ने फैसला सुनाते हुए महिला का साथ दिया.

चेक नहीं दिया था शिकायतकर्ता को
चेक जारी करने वाली महिला ने कोर्ट में कहा कि उसने ये चेक शिकायतकर्ता को नहीं दिया था. उनका दावा था कि चेक कहीं खो गया था और उसका गलत इस्तेमाल किया गया. उन्होंने ये भी तर्क दिया कि विजया बैंक अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसका चेक भी मान्य नहीं होना चाहिए.

हाईकोर्ट ने अस्वीकार की दलील
कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि महिला का विजया बैंक में खाता था और संबंधित चेक उसी खाते से जुड़ा था, इस बात पर विवाद नहीं है. बैंक के विलय के बाद उस खाते की जिम्मेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा की हो गई थी.

कोर्ट ने ये भी कहा कि चेक वास्तव में महिला ने जारी किया था या वो खो गया था, जिसका गलत इस्तेमाल हुआ, ये मामला ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर तय किया जाएगा. इसलिए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया.

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