FDA पर उल्टा पड़ा दांव, दुकान सील करने पर लगा 5 लाख का जुर्माना

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FDA: पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया लगातार कार्रवाई कर रहा है. जिसके चलते कई दुकानों और कई ऑनलाइन एप्स के स्टोर्स पर चाबुक चलाया गया है. इसी बीच FDA से एक गलती भी हो गई, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है. जिसके चलते अब FDA को 5 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल 12 जून को फूड पॉइजनिंग की शिकायत और साफ-सफाई से जुड़ी चिंताओं के बाद FDA ने पुणे की गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स नाम की एक मिठाई की दुकान का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया था. दुकान ने 15 जून को इस कार्रवाई को चुनौती दी. इसके बाद दुकान ने 9 जुलाई को FDA को एक रिपोर्ट दी, जिसमें पहले बताई गई कमियों को दूर करने की जानकारी दी गई थी. इसके चार दिन बाद FDA ने दुकान की दोबारा जांच की.

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लाइसेंस नहीं किया गया बहाल
दोबारा की गई जांच में दुकान को 36 में से 35 अंक मिले, यानी वो 98 प्रतिशत फूड सेफ्टी मानकों पर खरी उतरी. बावजूद इसके FDA ने लाइसेंस बहाल नहीं किया और दुकान बंद रही. जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा तो FDA ने कोर्ट में कहा कि लाइसेंस निलंबन के खिलाफ विभागीय अपील लंबित होने के कारण दुकान को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
बॉम्बे हाईकोर्ट FDA की इस दलील से सहमत नहीं हुआ. जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और गौतम ए. अंखड़ की बेंच ने FDA के रवैये को बेहद अनुचित बताया. कोर्ट ने कहा कि जब दुकान ने दोबारा जांच में 98 प्रतिशत मानकों पर खरा पाया, तो भी उसे अपील करने के लिए कहना समझ से परे है. कोर्ट ने FDA की इस दलील को भी कमजोर बताया कि अपील लंबित होने के कारण लाइसेंस बहाल नहीं किया जा सकता.

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FDA भरेगा जुर्माना
दुकान की ओर से वकील ने कोर्ट को बताया कि 34 दिनों तक दुकान बंद रहने से कारोबार को करीब 8.5 लाख रुपये का सीधा नुकसान हुआ. हाईकोर्ट ने माना कि लोगों की सुरक्षा के लिए फूड सेफ्टी नियमों को लागू करना FDA की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने FDA को 30 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये का मुआवजा जमा करने का आदेश दिया और दुकान का लाइसेंस निलंबन रद्द कर दिया. इसके साथ ही दुकान को तुरंत कारोबार शुरू करने की अनुमति मिल गई.



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