दवाओं पर 80% डिस्काउंट का दावा फर्जी तो नहीं? मेडिकल स्टोर्स पर सरकार सख्त

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दिल्ली में मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं के डिस्काउंट को लेकर Drugs Control Department ने सख्ती दिखाई है. विभाग ने मेडिकल स्टोर्स पर लगाए जाने वाले ‘UP TO 60%, 70% और 80% DISCOUNT’ जैसे दावों को लेकर Advisory जारी की है. हालांकि, विभाग ने साफ किया है कि MRP से कम कीमत पर दवा बेचना प्रतिबंधित नहीं है. आपत्ति ऐसे डिस्काउंट दावों पर है जो गलत, बढ़ा-चढ़ाकर किए गए, भ्रामक या अस्पष्ट हों और जिनसे ग्राहक को भ्रम हो सकता है.

क्या है पूरा मामला?

Drugs Control Department ने देखा कि दिल्ली की कुछ रिटेल फार्मेसियों पर दवाओं पर भारी डिस्काउंट के दावे करने वाले बोर्ड, बैनर और विज्ञापन लगाए जा रहे हैं. विभाग ने कहा है कि अगर किसी मेडिकल स्टोर पर डिस्काउंट का दावा किया जा रहा है तो वह वास्तविक होना चाहिए और ग्राहक को वास्तव में मिलना चाहिए. यानी बोर्ड पर जितना डिस्काउंट लिखा है, ग्राहक को वही फायदा मिलना चाहिए.

डिस्काउंट का रिकॉर्ड भी जरूरी

विभाग ने मेडिकल स्टोर्स को कहा है कि ग्राहक को दिया गया डिस्काउंट Sale Bill और दुकान के Purchase Records से जांचा जा सके. साथ ही दवाओं की खरीद Genuine Drug Licence वाले Distributors या Wholesalers से करने की सलाह दी गई है.

बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर क्यों सवाल?

विभाग ने कहा है कि अगर किसी दवा पर इतना ज्यादा डिस्काउंट दिखाया जा रहा है कि उसकी बिक्री कीमत उस कीमत से भी कम नजर आती है जिस कीमत पर दुकानदार ने दवा खरीदी थी, तो दवा की खरीद के स्रोत की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं. इसीलिए मेडिकल स्टोर्स को अपनी खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड ठीक रखने की सलाह दी गई है.

मेडिकल स्टोर्स को अपने बोर्ड चेक करने होंगे

Drugs Control Department की Advisory के बाद Retail Distribution Chemist Alliance (RDCA) One Delhi ने भी अपने सदस्यों के लिए Circular जारी किया है. Association ने मेडिकल स्टोर्स से अपनी दुकानों पर लगे सभी डिस्काउंट से जुड़े प्रचार की समीक्षा करने को कहा है. इसमें Discount Boards, Banners, Posters, Printed Advertisements और Digital Displays शामिल हैं. Association ने खास तौर पर ‘UP TO __% DISCOUNT’ जैसे दावों की भी जांच करने को कहा है. अगर कोई दावा गलत, बढ़ा-चढ़ाकर किया गया, भ्रामक या अस्पष्ट है तो उसे हटाने या सही करने की सलाह दी गई है.

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RDCA ने क्या कहा?

RDCA One Delhi ने अपने सदस्यों से पारदर्शिता बनाए रखने, ग्राहकों के हितों का ध्यान रखने और भ्रामक कारोबारी प्रचार से बचने की अपील की है. Association ने कहा है कि मेडिकल स्टोर्स को अपने प्रचार में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिस्काउंट और दवाओं की कीमत से जुड़ी जानकारी वास्तविक, पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ दी जाए.

17 अगस्त को Advisory, 21 अगस्त को Circular

Drugs Control Department की Advisory 17 अगस्त 2026 को जारी हुई थी. इसके बाद RDCA One Delhi ने 21 अगस्त 2026 को अपने सदस्यों के लिए Circular जारी किया. सीधी बात यह है कि दवा MRP से कम कीमत पर बेचना जारी रह सकता है, लेकिन डिस्काउंट के नाम पर ग्राहक को भ्रमित करने वाले दावे नहीं किए जा सकते. 60%, 70% या 80% तक डिस्काउंट का दावा करने वाले मेडिकल स्टोर्स को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका दावा वास्तविक हो, ग्राहक को वही डिस्काउंट मिले और जरूरत पड़ने पर उसका रिकॉर्ड बिल और खरीद दस्तावेजों से दिखाया जा सके.

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